उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला: निर्माण से बिक्री तक, सब पर एक साल का बैन

Published: 14 Oct 2026, 01:41 PM
Category: राज्य   |   By: Saluja Express

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और इसी तरह के अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल का व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी पूर्णतः रोक रहेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के तहत की गई है। इन अधिनियमों के अंतर्गत खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग अवैध है, फिर भी गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था।

आदेश में जनस्वास्थ्य को सर्वोपरि बताते हुए कहा गया है कि ऐसे उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इस सर्वव्यापी प्रतिबंध का उद्देश्य प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की श्रृंखला को तोड़ना और नागरिकों को इनके दुष्परिणामों से बचाना है।

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