Published:
16 Sep 2026, 02:31 PM
|
Updated:
16 Sep 2026, 02:33 PM
Category:
राज्य
|
By: Saluja Express
देहरादून। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2025-26 से लागू होने वाली और 2027-28 तक प्रभावी रहने वाली तीन वर्षीय आबकारी नीति के तहत बार और शराब की दुकानों के संचालन के समय में स्पष्टता आ गई है। आबकारी विभाग ने सूचना के अधिकार के जवाब में इन समय-सारिणी को सार्वजनिक किया है, जो अगले तीन वर्षों तक अपरिवर्तित रहेंगी।
बार के लिए निर्धारित समय के अनुसार, सप्ताह के कामकाजी दिनों, यानी सोमवार से शुक्रवार तक, बार सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुलेंगे। सप्ताहांत में, यानी शनिवार और रविवार को, बार का समय बढ़कर रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक कर दिया गया है, जिससे लोगों को देर रात तक मनोरंजन का अवसर मिल सकेगा।
शराब के ठेकों की बात करें तो, देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शराब दुकानें प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक संचालित होंगी। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानें रात 12:00 बजे तक खुली रहने की अनुमति दी गई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
यह स्पष्टीकरण आबकारी विभाग द्वारा आरटीआई के माध्यम से दिया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह समय-सारिणी आगामी आबकारी नीति का एक स्थायी हिस्सा है। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि निर्धारित समय से बाहर किसी भी प्रकार की बिक्री या संचालन को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
